ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों के प्रि-सर्टिफिकेशन और पेड न्यूज की निगरानी के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों (एमसीएमसी) का गठन कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार डिजिटल मीडिया टेलीविजन, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, ई-पेपर, सिनेमा हॉल, बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया आदि में प्रसारित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व सर्टिफिकेशन आवश्यक है। इसके लिए राज्य स्तर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति व रिटर्निंग ऑफिसर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का भी गठन किया गया है। विज्ञापनों के प्री-सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन, विज्ञापन प्रसारण की तिथि से तीन दिन पहले दो प्रतियों में जमा कराना आवश्यक होगा। ऐसे आवेदनों को समिति द्वारा अधिकतम 48 घंटे में निस्तारण किया जाएगा। आपत्तिजनक तथ्य पाए जाने पर समिति को आवेदन को निरस्त करने का अधिकार रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आवेदक द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के बाद दोबारा नया आवेदन भी किया जा सकता है।