चंपावत। बाघ (टाइगर) की एक खाल के साथ पिछले सप्ताह पकड़े गए दो आरोपियों में से एक को सात दिन के लिए जमानत दी गई है। सीजेएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने विवाह की दलील के आधार पर ये जमानत दी है। अलबत्ता सात दिन के बाद आरोपी को अदालत में समर्पण करना होगा।
27 फरवरी को झालाकुड़ी बैंड से पुलिस और वन विभाग ने बाघ की एक खाल के साथ दो लोगों (बसंत भट्ट निवासी अमोड़ी और महेंद्र सिंह निवासी दियूरी) को पकड़ा था। वन्य जंतु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को अदालत ने जेल भेज दिया था। आरोपियों के अधिवक्ता हरीश उप्रेती ने बताया कि महेंद्र सिंह का चार मार्च को विवाह है। इस दलील के आधार पर सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए सात दिन की जमानत दे दी। अलबत्ता दूसरे आरोपी बसंत भट्ट की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया गया है।