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आयकर के दायरे में आने वालों को नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि

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चंपावत। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयकर के दायरे में आने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के तहत अपात्र किसानों के खातों में आई राशि अब वापस सरकारी खजाने में जाएगी।
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मुख्य कृषि अधिकारी राजेंद्र उप्रेती ने इसके लिए सभी एसडीएम को पत्र भेजे हैं। इनमें आयकर के दायरे में आने वाले अपात्र लोगों के नाम योजना से हटाने और गलत खातों में पहुंची राशि वापस भेजने का अनुरोध किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल दो हजार-दो हजार रुपये की तीन किस्तें दी जा रही हैं। कुल पांच किस्तें जारी की जा चुकी हैं। जिले में कुल 34051 किसानों में दो-तिहाई किसानों को ही सभी पांच किस्तें मिल सकी हैं।
एक फरवरी 2019 के बाद भूमि हस्तांतरण पर नहीं मिलेगा लाभ
चंपावत। मुख्य कृषि अधिकारी के अनुसार योजना का लाभ फरवरी 2019 से पूर्व ही भूमिधरी वाले किसानों को मिलेगा। एक फरवरी 2019 के बाद भूमि अपने नाम कराने वाले किसानों को सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संवाद
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चंपावत में किसानों को मिली निधि
किस्त - किसान
पहली- 31628
दूसरी- 32415
तीसरी- 30057
चौथी- 19963
पांचवीं- 19929
कोट
आयकर के दायरे और सरकारी सेवा में शामिल लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। जिन अपात्र किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि आ गई उसे वापस करना होगा। संबंधित शासनादेश के अनुरूप सभी एसडीएम को अपात्र लाभार्थियों को चिह्नित करने को कहा गया है।
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- राजेंद्र उप्रेती, मुख्य कृषि अधिकारी, चंपावत।
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