चंपावत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दिव्यांगजन और अशक्त मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम, सहज और सुलभ बनाया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जीएस खाती ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में पंचायत सामान्य निर्वाचन अधिनियम की धारा-11 के तहत सभी मतदान केंद्रों स्थलों पर संभव रैंप की व्यवस्था की जाए ताकि व्हीलचेयर या अन्य सहायक उपकरणों के माध्यम से दिव्यांग मतदाता आसानी से मतदान स्थल तक पहुंच सकें। जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर पहुंचाने के लिए उनके पारिवारिक सदस्यों को वाहन का प्रयोग करने की छूट दी जाएगी।
दिव्यांगजन मतदाताओं को उनकी आवश्यकतानुसार सुविधा और मतदान की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समावेशी मतदान व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। संवाद