चंपावत। जिले में निवासरत गरीब और असहाय निशक्तजन को समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वरोजगार करने के लिए फड़-खोखा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आवेदक की उम्र 21 वर्ष से कम और मासिक आय चार हजार रुपये होनी चाहिए।
समाज कल्याण विभाग की ओर से योजना में समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 2 झ और न के अधीन प्रमाणित निशक्त व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाएगा। आवेदक किसी प्रकार शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। आवेदक और आवेदक के परिवार में किसी की व्यवसायिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
परिवार का स्थापित व्यवसाय न हो, किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय योजना के तहत ऋण, अनुदान प्राप्त न हो। जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत ने बताया कि जिला स्तरीय समिति की ओर से 10 व्यक्तियों का चयन कर खोखा-फड़ आवंटित किया जाएगा। फड़-खोखा का आकार छह बाई पांच वर्ग फुट होगा। इसकी लागत 20 हजार रुपये होगी।