फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बस स्टेशन और आसपास से सवारी नहीं भर सकेंगे टैक्सी संचालक

विज्ञापन
विज्ञापन
टनकपुर (चंपावत)। टैक्सी चालकों ने अब रोडवेज बस स्टेशन या फिर उसके आसपास से सवारी भरी तो उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं न्यू टैक्सी स्टैंड रोड से बस स्टेशन छोर तक टैक्सी वाहनों के खड़े रहने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एसडीएम हिमांशु कफल्टिया ने पुलिस को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन

वर्ष 2019 में टैक्सी वाहनों के मनमाने संचालन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने टैक्सियों का संचालन निर्धारित स्टैंड से कराने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने भी पुलिस प्रशासन को हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए, इसके बाद भी टैक्सी संचालकों की मनमानी नहीं रुकी।
अब एसडीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम की ओर से सीओ को जारी आदेश में कहा गया है कि टैक्सी संचालकों की ओर निर्धारित स्टैंड से टैक्सी वाहनों का संचालन न कर बस स्टेशन और उसके आसपास से सवारी भरी जा रही है, जो आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने सीओ को टैक्सी वाहनों का संचालन निर्धारित स्टैंड से कराना सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वाले टैक्सी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें