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Champawat News: 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य

Sat, 01 Mar 2025 11:28 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
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चंपावत। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मियों का विवाह पंजीकरण यूसीसी के तहत कराने के लिए जिला सभागार में जिलास्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला हुई।
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शनिवार को प्रभारी डीएम जयवर्धन शर्मा ने सभी अधिकारियों को यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने जिले के सभी लोगों से भी यूसीसी पोर्टल में विवाह पंजीकरण करने की अपील की है। पोर्टल में सभी नागरिकों की जानकारी सुरक्षित, गोपनीय रहेगी। सभी नागरिक अपने स्तर से भी ucc.uk.gov.in या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जा कर भी पंजीकरण करा सकते है। बताया कि इसकी रिपोर्ट शासन को भी भेजी जाएगी।
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इसके लिए मोबाइल लिंक आधार कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, स्थायी निवास, बच्चों के आधार कार्ड यदि हैं तो, पासपोर्ट साइज फोटो और संयुक्त फोटो दस्तावेज जरूरी हैं। कार्यशाला का संचालन ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तनुज रावल ने किया। यहां वरिष्ठ कोषाधिकारी सीमा बंगवाल, सीईओ मेहरबान सिंह बिष्ट, सीवीओ वसुंधरा गर्ब्याल आदि मौजूद रहीं।
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