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शराब की दुकान का विरोध, प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज

Fri, 16 Jun 2017 10:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो टनकपुर (चंपावत)।
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एसडीएम को ज्ञापन देती महिलाएं - फोटो : अमर उजाला
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सूखीढांग में शराब की दुकान खोलने की कोशिश से भड़के ग्रामीणों ने दुकान के लिए रातों-रात बनाए गए टिनशेड को ध्वस्त कर ठेकेदार और उसके सहयोगियों को खदेड़ दिया। विरोध-प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सरकारी काम में बाधा डालने समेत विभिन्न आरोपों में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। इधर, ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में शराब की दुकान किसी सूरत में नहीं खुलने दी जाएगी। उन्होंने आबकारी विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

बस्तिया गांव में जनविरोध के बाद आबकारी विभाग ने बृजनगर सूखीढांग में दुकान खोलने को जगह का चयन किया। बताया जाता है कि दुकान के अनुज्ञापी मोहन चंद्र एवं उसके सहयोगियों ने शुक्रवार तड़के करीब एक बजे दुकान के लिए बृजनगर में टिनशेड बना दिया। इसकी भनक लगने पर आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध करना शुरू दिया। उन्होंने बनाए गए टिनशेड को तहस-नहस करने के साथ ही दुकान के अनुज्ञापी मोहन चंद्र और उसके सहयोगियों को वहां से खदेड़ दिया। सूचना पर आरके गौतम और आबकारी निरीक्षक प्रतिमन सिंह कन्याल, चल्थी चौकी का पुलिस फोर्स पहुंचा तो ग्रामीणों ने उनका घेराव कर दिया। कहा कि क्षेत्र में शराब की दुकान किसी सूरत में नहीं खुलने दी जाएगी। उन्होंने आबकारी विभाग एवं प्रशासन पर क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। तहसीलदार ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मानकों को ताख पर रखकर बृजनगर में दुकान नहीं खोली जाएगी। प्रदर्शन करने वालों में केएन तिवारी, पुष्पा देवी, तुलसी देवी, भगवती, हरि देवी, बीडीसी सदस्य राजेंद्र सिंह, शंकर जोशी, हयात राणा, महेश चौड़ाकोटी, कैलाश चौड़ाकोटी, नरेंद्र जोशी आदि शामिल थे।
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उधर, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक ने चल्थी पुलिस चौकी में प्रदर्शनकारी राजेंद्र प्रसाद, हयात सिंह, नाथ सिंह, दीवान सिंह, ललित चौड़ाकोटी, केशव दत्त, मोहन सिंह, मदन सिंह, नवीन चंद्र, पुष्पा देवी, बसंती देवी, हीरा देवी एवं अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि इन्होंने सरकारी दुकान को तोड़ने के साथ ही दुकान के अनुज्ञापी मोहन चंद्र एवं उसके सहयोगी विशन दत्त, प्रकाश चौड़ाकोटी के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी है। चल्थी चौकी प्रभारी प्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 408, 339, 353, 323, 504, 506, 427/3 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

 
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