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Champawat News: सभा, रैली, जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति

Tue, 12 Mar 2024 09:40 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
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चंपावत। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए सभा, रैली और जुलूस का आयोजन पूर्व अनुमति प्राप्त के बाद ही की जा सकती है। बिना अनुमति के ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से कराए जाने को लेकर गठित विभिन्न टीमों को प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा सभागार में वरिष्ठ कोषाधिकारी सीमा बंगवाल की उपस्थिति में विभिन्न टीमों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के शत प्रतिशत अनुपालन संबंधित जानकारी, निर्वाचन सी विसिल एप, ई एसएमएस एप आदि का प्रशिक्षण दिया।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 के घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही जिले में धारा 144 लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन पंपलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों के तहत मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और उसके प्रकाशक का नाम और पता लिखा होना चाहिए।
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प्रशिक्षण के दौरान कोषाधिकारी एकता पंजवानी ने स्थैतिक निगरानी टीम, उड़न दस्ता, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, लेखा टीम, एमसीएमसी, एक्साइज टीम, आईटी टीम के दायित्व और कार्यों के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन कार्यों में लगे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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