लोहाघाट (चंपावत)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विकासखंड बाराकोट छुलापै गांव में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान साइबर क्राइम से बचाव और बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक किया। पीएलवी नवीन पंत ने ग्रामीणों को बताया कि बाल विवाह एक अपराध है जिससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है।
उन्होंने किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की और बाल विवाह के दुष्परिणामों को समझाया। पीएलवी पंत ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी। कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह गैरकानूनी है और ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान टीकाराम, नारायण दत्त, कैलाश चंद्र, हिमांशु, शुकदेव पंत, बालकिशन, रमेश चंद्र पंत मौजूद रहे। संवाद