चंपावत। जिले में लॉकडाउन में सशर्त छूट के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सैनिटाइजिंग किए जाने के बाद ही उत्पादन शुरू कर सकेंगे। डीएम सुरेंद्र नारायण पांडेय ने बताया कि उद्योगों के संचालन की अनुमति इन निर्देंशों के साथ दी जाती है कि भवन, कार्यालय आदि के प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया, कैंटीन, मीटिंग रूम, वॉश रूम, टायलेट, वाटर प्वाइंट, दीवारों और सभी अन्य सतहों को पूर्ण रूप से विसंक्रमित किया जाएगा।
सभी वाहन एवं मशीनरी जो परिसर में प्रवेश करेंगे उन्हें विसंक्रमित किया जाएगा, सभी प्रवेश एवं निकास स्थानों पर हाथ धोना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। कार्य स्थल पर सामाजिक दूरी एवं मास्क का प्रयोग सख्ती के साथ करना होगा तथा गुटखा, तंबाकू, शराब आदि के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
उन्होंने बताया कि जिन स्थानों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में सीएससी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, उन्हें भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जाना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त दुकान में अन्य व्यवसाय, कार्य करने वाले सीएससी सेंटर को खोलने की अनुमति नहीं होगी।