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स्कूल बसों में मानक पूरे न मिलने पर करें चालान की कार्रवाई

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चंपावत में अधिकारियों की बैठक लेते बाल संरक्षण आयोग के सदस्य। - फोटो : अमर उजाला
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 राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शैलेंद्र शेखर ककरेती ने स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार बाक्स, जीपीएस सिस्टम, निर्धारित ड्रेस में वाहन चालक व एक महिला कर्मी  उपस्थित न पाये जाने पर संबंधित वाहन का चालान करने के निर्देश दिए। बुधवार को जिला कार्यालय सभागार में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों और अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि नौनिहालों की सुरक्षा प्रथम है, इसके लिए जितने भी प्राविधान हैं सभी स्कूलों में लागू करें।
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बैठक में उन्होंने बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों द्वारा बैठक न करने को गंभीरता से लिया। अधिकारियों को इन स्थितियों में समिति को निष्क्रिय करने तथा सदस्यों के बदलाव के लिए आयोग को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नये सदस्यों में कानून की अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के साथ सेवानिवृत्त उच्च पुलिस अधिकारी, सेवानिवृत्त समाज कल्याण अधिकारी, चिकित्सक तथा सक्रिय व्यक्ति को नामांकित कराने को कहा। उन्होंने निर्भया प्रकोष्ठ में टोल फ्री नंबर हैल्प लाइन स्थापित करने तथा किशोर न्याय बोर्ड के मामलों को लंबे समय तक लंबित न रखने को कहा।  बैठक में सीडीओ एसएस बिष्ट, जिला विकास अधिकारी आरसी तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी राजन सिंह रौतेला, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.केसी ठाकुर, अर्थ एवं संख्याधिकारी एनबी बचखेती, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डीएस राजपूत, बेसिक सत्यनारायण आदि मौजूद थे।
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