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महिला को विकलांग बेटी के साथ बस से उतारा

Tue, 20 Oct 2015 10:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, टनकपुर
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रोडवेज जैसी पब्लिक सेवा में बस के चालक और परिचालक ने न सिर्फ महिला से अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उसे उसकी नाबालिग विकलांग बच्ची के साथ बीच रास्ते में असुरक्षित स्थान पर बस से नीचे उतार गए। टनकपुर निवासी इस महिला को टनकपुर डिपो की ही बस में ऐसा अपमान झेलना पड़ा। मामला तब सामने आया जब पीड़ित महिला ने रोडवेज के आरएम, एसडीएम और महिला आयोग से लिखित शिकायत की।
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कार्की फार्म टनकपुर निवासी हरीश चंद्र तिवारी की पत्नी निर्मला तिवारी ने शिकायती पत्र में कहा कि उत्तराखंड सरकार के शासनादेश के मुताबिक उसकी नौ साल की विकलांग बेटी को समाज कल्याण विभाग ने रोडवेज बस में अभिभावक के साथ फ्री यात्रा का पास जारी किया है। वह 15 अक्तूबर को अपनी पुत्री का इलाज कराने के लिए टनकपुर डिपो की बस (यूके 03 एम/0307) से बरेली जा रही थी। परिचालक रहीस अहमद ने टिकट के लिए कहा तो उसने पुत्री के विकलांगता प्रमाण पत्र और समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी निशुल्क यात्रा पास दिखाया।

आरोप लगाया कि इस पर परिचालक उसे अवैध बताते हुए अभद्र व्यवहार करने लगा। वाद-विवाद के बीच चालक श्रीकांत शुक्ला और उक्त परिचालक ने बस में सवार यात्रियों के सामने दुर्व्यवहार करते हुए उसे और उसकी बेटी को रास्ते में जंगल के सुनसान स्थान पर बस से नीचे उतार दिया। चालक-परिचालक के दुर्व्यवहार से मानसिक तौर पर त्रस्त होकर वह बेटी को इलाज के लिए बरेली ले जाने के बजाय किसी वाहन चालक से लिफ्ट मांगकर वापस घर लौट आई। पीड़िता ने आरोपी चालक-परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा उसकी विकलांग पुत्री को जारी किए गए फ्री यात्रा पास के वैध या अवैध होने की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
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कराई जा रही है मामले की जांच : आरएम
पीड़ित महिला ने मामलेे की लिखित की है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच में मामला सही पाया गया तो आरोपी चालक-परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

महिला की विकलांग बेटी को जारी यात्रा पास वैध : एसडीएम
पीड़ित महिला को समाज कल्याण विभाग ने शासनादेश के अनुरूप अभिभावक के साथ रोडवेज की बस में फ्री यात्रा पास जारी किया है। महिला द्वारा की गई लिखित शिकायत पर रोडवेज के आरएम को जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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