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बारहमासी सड़क कटिंग में डंपिंग जोन के बाहर फेंक रहे थे मलबा, जुर्माना लगा

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चंपावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) में बारहमासी सड़क की कटिंग में बाराकोट के पास छेड़ा गांव में डंपिंग जोन के बजाय दूसरी जगह मलबा फेंकने पर वन विभाग ने सड़क का निर्माण करा रही कंपनी से 55 हजार का अर्थदंड वसूल लिया है। साथ ही विभाग ने सड़क की कटिंग का मलबा नियम विरुद्ध फेंकने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

काली कुमाऊं के वन क्षेत्राधिकारी हेम चंद्र गहतोड़ी ने बताया कि बारहमासी सड़क की कटिंग में लगी डंकन एंड केनन कंपनी की ओर से सड़क की कटिंग के दौरान निकल रहे मलबे को निर्धारित जगह पर नहीं फेंका जा रहा था। इससे वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा था। कई बार अगाह करने के बावजूद कंपनी द्वारा मलबे को डंपिंग जोन से इतर फेंका जा रहा था। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि कंपनी से जुर्माने के रूप में 55 हजार रुपये वसूला गया है। वन विभाग ने बारहमासी सड़क की कटिंग में मलबे को डंपिंग जोन में नहीं फेंकने पर आगे भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस क्षेत्र में इससे पहले भी घाट के पास डंपिंग जोन के बजाय दूसरी जगह मलबा फेंकने पर एक ठेकेदार पर दस हजार का जुर्माना लगाया जा चुका है।
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बता दें कि बारहमासी सड़क की कटिंग में धौन, स्वांला से लेकर सिन्याड़ी व सूखीढांग के ज्यादातर हिस्सों में सड़क की कटिंग का मलबा निर्धारित डंपिंग जोन के स्थान पर सड़क किनारे फेंकने की कई बार ग्रामीण शिकायतें करते रहे हैं। इसके चलते वन संपदा और लोगों की निजी संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है।
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