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दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ बाल श्रम का मुकदमा दर्ज

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टनकपुर (चंपावत)। श्रम विभाग ने बाल श्रम के अपराध में शहर के दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुक दमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम की धारा 14(1)/3 के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
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इधर बाल श्रम के आरोप में मुकदमा दर्ज होने से बच्चों से काम कराने वाले प्रतिष्ठानों के स्वामियों में हड़कंप मचा है।

बीते 20 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर श्रम विभाग की टीम ने एसडीएम दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में शहर के कई प्रतिष्ठानों में छापा मार कर बाल श्रम कराते मिले प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया था।

छापे में तीन प्रतिष्ठानों में श्रम करते मिले तीन बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया था। मामले की जांच के बाद श्रम विभाग ने आरोपी प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
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कोतवाल धीरेंद्र कुमार ने बताया कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी भट्ट की तहरीर पर आरोपी न्यू टैक्सी स्टैंड रोड स्थित जय महाकाली गैस रिपेयरिंग और पिथौरागढ़ रोड़ स्थित एनआर इंजीनियर वर्क्स के खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की तफ्तीश कोतवाली के उप निरीक्षक केदार दत्त भट्ट को सौंपी गई है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी ने बताया कि जांच में बाल श्रम के आरोप में चिह्नित किए गए तीन प्रतिष्ठानों में से एक प्रतिष्ठान में बाल श्रम की पुष्टि नहीं न होने से उसे आरोप मुक्त किया गया है।
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