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लोहाघाट में छात्रा द्वारा शिशु को जन्म देने का मामला

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टनकपुर (चंपावत)। लोहाघाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किशोरी द्वारा शिशु को जन्म दिए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी किशोर व पीड़िता को किशोर न्यायालय में पेश किया। पीड़िता के 164 के बयान लेने के बाद न्यायालय ने आरोपी किशोर को बाल सुधार गृह अल्मोड़ा भेजने व पीड़िता को नवजात शिशु के साथ उसकी मां के सुपुर्द करने के आदेश दिए।

बाराकोट विकास खंड की एक किशोरी ने बुधवार की रात को लोहाघाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात शिशु को जन्म दिया था। इस मामले में किशोरी के पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर लोहाघाट थाना पुलिस ने बाराकोट विकासखंड निवासी एक किशोर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 व पास्को एक्ट की धारा 5/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को लोहाघाट पुलिस ने आरोपी किशोर और पीड़ित किशोरी को नवजात शिशु के साथ यहां किशोर न्यायालय में पेश किया।
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किशोर न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय ने पीड़िता के 164 के बयान दर्ज कर आरोपी किशोर को बाल सुधार गृह अल्मोड़ा भेजने व पीड़िता को नवजात शिशु के साथ किशोरी की मां को सौंपने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को बाल सुधार गृह अल्मोड़ा भेजने के साथ पीड़िता को नवजात शिशु के साथ उसकी मां के सुपुर्द कर दिया है।
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