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परिवादी को 4.80 हजार रुपये के भुगतान का आदेश

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चंपावत। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने सेवा में कमी के एक मामले की सुनवाई करते हुए नई दिल्ली की एक कंपनी को परिवादी को चार लाख 80 हजार रुपये के भुगतान का आदेश दिया है। हर्जाने की राशि का एक माह के भीतर भुगतान न किए जाने पर कंपनी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा।
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जनवरी 2017 में लोहाघाट के चौक बाजार निवासी दीपक चंद्र जोशी ने स्वरोजगार के लिए नई दिल्ली की स्माल एंड मीडियम बिजनेस इंडस्ट्री कंपनी के डायरेक्टर आशुतोष कुमार सिंह से फुल आटोमेटिक पेपर कप मशीन खरीदी थी।
इसके लिए उन्होंने संबंधित कंपनी को छह लाख 20 हजार रुपये की धनराशि का भुगतान किया था। मशीन लगने के साथ ही उसमें खराबी आने से दीपक चंद्र जोशी ने संबंधित कंपनी से मशीन को बदलने अथवा ठीक करने की मांग की लेकिन कंपनी की ओर से हीलाहवाली की गई। इसके बाद दीपक ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
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मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलों के बाद बुधवार को फोरम के अध्यक्ष आशीष नैथानी और सदस्य लक्ष्मी पांडेय ने स्माल एंड मीडियम बिजनेस इंडस्ट्री कंपनी को परिवादी को आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर चार लाख 80 हजार रुपये की धनराशि एक माह के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता हेम चंद्र जोशी ने पैरवी की।
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