तेल मानकों में गड़बड़ी पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) दीपेंद्र कुमार चौधरी की अदालत ने बीएल एग्रो कंपनी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह तेल बेचने वाले बनबसा के किराना कारोबारी पर भी 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया।
जिला अभिहीत अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि विभाग ने 2013-14 में पांच नमूने लिए थे। एग्रो कंपनी के बैल कोल्हू तेल में मानकों की गड़बड़ी पाई गई थी। एसिड, आयोडीन की मात्रा तय मानक से अधिक पाई गई।
टनकपुर की अन्नपूर्णा मिष्ठान भंडार में छेने की मिठाई में भी गड़बड़ी मिली। इसी तरह एक परचून की दुकान में पैक्ड काजू बर्फी में लेवल संबंधी खामी पाई गई। दोनों दुकान के स्वामियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
लाइसेंस के बगैर लोहाघाट में मुर्गे की दुकान चलाने वाले तालिब हुसैन और नवी हुसैन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। जुर्माने की रकम 15 दिन के भीतर अदा करनी होगी। अलबत्ता, इन कारोबारियों के पास अभी न्यायाधिकरण में जाने का कानूनी रास्ता भी है।