जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम डा.अहमद इकबाल ने राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, समर्थकों आदि को क्षेत्रीय आधार, विभिन्न जातियों, धार्मिक समुदायों के बीच तनाव पैदा करने, डराने, धमकाने वाले प्रचार से बचने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कृत्य पाए जाने पर इसे मानव अधिकारों का हनन मानते हुए आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि सभी राजनैतिक दल और उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण से दूर रहें तथा एक-दूसरे उम्मीदवार आलोचना में संसदीय भाषा का प्रयोग करें। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का अवांछनीय लांछन लगाने से बचें और किसी के व्यक्तिगत जीवन में बाधा से बचने के लिए लोगों के घरों के पास अनावश्यक रूप से प्रदर्शन न करें। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस के लिए उम्मीदवार वाहन की अनुमति समय से प्राप्त करें तथा अपने द्वारा नियुक्त किए गए मतदान अभिकर्ताओं के पास आदि समय से प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को किसी भी बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नया खाता खुलवाकर उसकी फोटोप्रति आरओ को उपलब्ध करानी होगी। सार्वजनिक स्थलों, हैलीपेड आदि के प्रयोग के लिए पूर्व में ही अनुमति लेनी आवश्यक है।
जिला कार्यालय में निर्वाचन कंट्रोल रूम खुला
चंपावत। विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध मात्रा में नकदी, अवैध शराब, संदेहास्पद वस्तु अथवा शस्त्र सार्वजनिक स्थलों पर लगे पोस्टर, फ्लैक्सी, झंडे तथा अन्य प्रचार सामग्री से संबंधित शिकायत के लिए जिला कार्यालय में निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। डीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबरों 05965-1950, 05965-1077 तथा दूरभाष नंबर 05965-230819 पर दर्ज करा सकता है।