टनकपुर (चंपावत)। दरोगा से अभद्रता करने के मामले में भाजपा विधायक के पीआरओ शत्रुघ्न कोठारी पर अब एससी/एसटी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हो गया है। दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने टनकपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। मामले में पीआरओ कोठारी के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने, गाली-गलौच धमकाने की धारा भी जोड़ी गई है।
विधायक के आरोपी पीआरओ सड़क हादसे के एक मामले में 13 मार्च को मनिहारगोठ पुलिस चौकी में गए थे। वहां एसआई राम सिंह राणा के साथ कथित अभद्रता कर कोतवाली में भी हंगामे का आरोप लगा था। उस दिन पुलिस ने आरोपी पीआरओ को लॉकअप में बंद रखा और फिर 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करके छोड़ दिया था, लेकिन बाद में एसआई राम सिंह राणा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पीआरओ शत्रुघ्न कोठारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 504, 506, एससी एक्ट की धारा 3 (1) (10) के तहत केस दर्ज किया है। सीओ अविनाश वर्मा ने बताया कि केस की विवेचना शुरू कर दी गई है।