चंपावत। एसपी अजय गणपति ने मंगलवार को बताया कि किसी भी सरकारी अधिकारी को विदेश से किसी भी प्रकार का आतिथ्य बिना गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति के स्वीकार करना कानूनी निषेध है। बताया कि विदेश मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और पुलिस संगठनों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह विदेशी मिशनों से सीधे संपर्क न करें।
खासकर जब मामला सुरक्षा, नीति या किसी सरकारी कार्य से जुड़ा हो। कोई भी विदेशी दौरा, प्रशिक्षण या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहले से मंत्रालय की अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को जागरूक किया जा रहा है। बिना अनुमति किसी भी विदेशी कार्यक्रम, आतिथ्य या संवाद को स्वीकार न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद