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तीन आरोपियों को एक-एक साल का कारावास

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टनकपुर (चंपावत)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अदालत ने मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले की सुनवाई कर तीन आरोपियों को एक वर्ष साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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20 अक्तूबर 2017 को बंगाली कालोनी निवासी उमेश कुमार ने बंगाली कालोनी निवासी अमित मंडल, जगदीश कुमार और बिरिया मझोला खटीमा निवासी सूरज चंद्र उर्फ गोल्डन के खिलाफ मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र कुमार की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 323 में छह-छह माह का कारावास और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना एवं धारा 504 के तहत एक-एक वर्ष साधारण कारावास, पांच-पांच हजार का जुर्माना एवं जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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