चंपावत। राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम की ओर से संचालित विकलांग टर्मलोन ऋण योजना के तहत जिले के दिव्यांगों के लिए चार लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया है कि योजना से उन्हीं लाभार्थियों को लाभ दिया जा सकेगा जो जिले के स्थायी निवासी हो तथा उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा आवेदक कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग हो।
उन्होंने कहा है कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक लाभार्थी अपने आवश्यक प्रमाण पत्र 15 अगस्त तक जिला प्रबंधक बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति की ओर से साक्षात्कार के जरिये किया जाएगा।