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अठारह वर्ष से कम आयु के लोगों को न बेचें तंबाकू उत्पाद

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चंपावत। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के व्यापारियों को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत तंबाकू बेचने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें अठारह वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद न बेचने को कहा है।
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विभाग की ओर से चंपावत, टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट, पाटी और बाराकोट व्यापार संघ के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अधिनियम (कोटपा एक्ट 2003) के प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। जिसमें दुकानदारों से कहा गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री स्थल के प्रवेश द्वार में एक बोर्ड लगाकर उसमें 18 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय अपराध है लिखाना होगा। कहा है कि तंबाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित न किया जाए, जिससे अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद सहजता से उपलब्ध हो सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.एमएस बोरा ने सभी व्यापारियों से कोटपा एक्ट 2003 के अन्य नियमों के अनुपालन करने की अपील की है।
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