लोहाघाट (चंपावत)। अवैध रूप से की जाने वाली भांग की खेती पर प्रतिबंध को लेकर नारकोटिक्स, पुलिस और राजस्व विभाग ने लोहाघाट और बाराकोट के ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। भांग और अफीम की खेती को नष्ट किए जाने को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि 27 जून से ग्राम सभाओं में जाकर अवैध रूप से की गई भांग की खेती को नष्ट किया जाएगा।
रविवार को लोहाघाट ब्लाक सभागार में हुई बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल रूम के ब्यूरो धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा आठ के अंतर्गत भांग की खेती को प्रतिबंधित किया गया है। धारा 47 के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, प्रत्येक पंच, सरपंच और ग्राम अधिकारी का कर्तव्य है कि वह गैर कानूनी भांग और अफीम खेती की सूचना पुलिस या नारकोटिक्स कंट्रोल रूम में दे। प्रधानों से अपनी-अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को भांग की खेती न करने के लिए जागरूक करने की अपील की गई। बताया गया कि खेती करते हुए पकड़े जाने पर भू स्वामी और भांग की खेती करने वाले के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा और दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बैठक में तहसीलदार नीलू चावला, बची सिंह जीना, ललित मोहन खोलिया, राजस्व निरीक्षक चंद्र प्रकाश और ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष ललित मोहन जोशी, सुभाष कुमार, आनंद राय आदि मौजूद थे।