चंपावत। नंदा गौरा योजना के तहत अब बालिकाओं को दो किस्तों में योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए बाल विकास विभाग के पास नया शासनादेश पहुंच चुका है। नंदा गौरा योजना में अब जन्म के उपरांत 21 हजार और 12 वीं कक्षा पास होने पर कन्याओं को 30 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। नंदा गौरा योजना में अब तक कन्याओं को सात किस्तों में लाभ दिया जाता है।
इसमें जन्म के उपरान्त पांच हजार, एक साल बाद पांच हजार, आठवीं पास होने पर पांच हजार, 10वीं पास होने पर पांच हजार, 12 वीं पास होने पर पांच हजार, बीए पास होने पर 10 हजार और शादी होने पर 16 हजार रुपये की धनराशि दी जाती थी। नए शासनादेश पर अब कन्याओं को जन्म के उपरांत 21 हजार और 12 वीं पास होने पर 30 हजार की धनराशि दी जाएगी।
पीएस बृजवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, चंपावत ने बताया कि नंदा गौरा योजना का लाभ दो किस्तों में दिए जाने का शासनादेश आ चुका है। अब नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को जन्म के उपरांत 21 हजार और 12 वीं पास होने पर 30 हजार की धनराशि दी जाएगी।
नंदा गौरा योजना के लिए आय सीमा भी बढ़ी
चंपावत। नंदा गौरा योजना में लाभार्थियों की आय 35 हजार वार्षिक से बढ़ाकर 72 हजार रुपये कर दी है। पहले 35 हजार आय वाले लाभार्थियों को ही नंदा गौरा योजना का लाभ मिल पाता था लेकिन अब 72 हजार आय वाले भी आवेदन कर सकते हैं।