चंपावत। जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान मद में समाज कल्याण निदेशालय की ओर से 22.50 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। जिसमें वरीयता के आधार पर जिले के चारों ब्लाकों में अनुसूचित जाति के 45 पुत्रियों को 50-50 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।
चंपावत जिले में 23 मई 2016 से शुरू हुई विवाह अनुदान योजना के तहत अब तक कुल 131 आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 73 आवेदन पत्र पूर्व में ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। वर्तमान में 58 शेष आवेदन पत्रों में 45 आवेदन पत्रों को शासनादेश के अनुसार वरीयता क्रम में अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार विवाह अनुदान मद में अवशेष 13 आवेदन पत्रों के लिए बजट की मांग निदेशालय भेजी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अवशेष आवेदन पत्रों के लिए इसी वित्तीय वर्ष में अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जा सकती है।
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चंपावत ब्लाक में सर्वाधिक 14 पुत्रियों को मिलेगा लाभ
चंपावत। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी आरसी तिवारी के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री विवाह अनुदान योजना के तहत चंपावत ब्लाक में सर्वाधिक 14 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा लोहाघाट ब्लाक में 13, पाटी ब्लाक में 11 तथा बाराकोट ब्लाक में सात आवेदन पत्रों को स्वीकृति मिली है।
योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी
चंपावत। समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक दीपक गहतोड़ी ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री के विवाह के लिए अनुदान की पचास हजार रुपये की धनराशि हासिल करने के लिए लाभार्थियों की ओर से विभाग को ऑनलाइन आवेदन किया जाना जरूरी है।