क्षेत्र में पॉलिथीन का उपयोग करने और गंदगी फैलाने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। अब पान और तंबाकू खाकर थूकने वाले व्यक्ति पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके लिए प्रशासन ने नगर क्षेत्र में जगह-जगह सूचना चस्पा कर दी है। तहसीलदार नीलू चावला ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यदि कोई व्यक्ति पॉलिथीन, थर्माकोल से बनी सामग्री की बिक्री अथवा उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलदार ने यह भी बताया कि तहसील परिसर में गंदगी फैलाने, पान तंबाकू की पीक करने वाले व्यक्ति से भी 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।