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कोरोना से संबंधित:चंपावत जिले में 333 लोगों को नोटिस

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चंपावत में अनधिकृत रूप से रोडवेज बस संचालन करने पर कंडक्टर से पूछताछ करते एसपी लोकेश्वर सिंह। - फोटो : CHAMPAWAT
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चंपावत। कोरोना वायरस के खतरों से बचाव के लिए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। साथ ही दूसरे प्रदेशों से बिना सूचना दिए गांव जाने वाले लोगों को चिन्हित कर नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया शुरू का दी है। डीएम सुरेंद्र नारायण पांडेय ने बताया कि इस श्रेणी के जिले में 333 लोगों की पहचान कर नोटिस जारी किया गया है। इन सभी को एसडीएम के स्तर से नोटिस जारी कर जरूरी कार्यवाही की गई है। इन लोगों से आने की तिथि, 14 दिन के आइसोलेशन के साथ ही घरों में अलग तौलिया व शौचालय का उपयोग करने सहित खास सावधानी बरतने को कहा गया है। साथ ही किसी तरह की हील हवाली पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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वहीं जिले में टास्क फोर्स के गठन के साथ ही सरकारी विभागों के वाहनों का अधिग्रहण शुरू किया गया है। इन वाहनों का उपयोग स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी। वाहनों की आवाजाही सुबह 10 से शाम चार बजे तक ही होगी। काम से वंचित खनन मजदूरों की खानपान की व्यवस्था सामूहिक रसोई के जरिये की जा रही है। डीएसओ व एपीडी को स्वयं सहायता समूहों के जरिये इसकी व्यवस्था करने को कहा गया है। साथ ही स्वास्थ्य टीमें इन श्रमिकों का चेकअप भी करेंगी।
प्रतिबंध के बावजूद दौड़ रही रोडवेज बस पर हुई कार्रवाई
चंपावत। सामान्य वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध के बावजूद सड़क पर दौड़ रही रोडवेज की एक बस के खिलाफ छतार में पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी लोकेश्वर सिंह छतार स्थित पुलिस बैरियर की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच लोहाघाट की तरफ से रोडवेज की बस संख्या (यूके 07/पीके/4259) टनकपुर को जाते हुई मिली। एसपी ने बस के स्टाफ से पूछताछ कर प्रतिबंध के बावजूद रोड पर दौड़ने वाली बस के स्टाफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। ब्यूरो
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