चंपावत। जिला सभागार में सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारियों की चार दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन मास्टर ट्रेनर अशोक कुमार ने लोक सूचना अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्रति पेज दो रुपये की धनराशि आवेदक से ली जाएगी। लेकिन बीपीएल श्रेणी के आवेदक से प्रथम 50 पेज तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इससे अधिक पेज होने पर प्रति पेज दो रुपये शुल्क लागू होगा।
मुख्य विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी लोक सूचना अधिकारियों को कार्यशाला में बताई गई धाराओं को बारीकी से अध्ययन करने को कहा। मास्टर ट्रेनर डा. एमपी जोशी और राजेश गोरकेला ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी न होने और अधिनियमों का अध्ययन न करने के कारण कई लोक सूचना अधिकारियों को राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ा है। इसलिए सूचना अधिकार अधिनियम की सटीक जानकारी होने के साथ समय-समय पर अधिनियम में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी करना चाहिए। इस मौके पर सीएमओ डॉ.एमएस बोरा, खंड विकास अधिकारी एनएस बोरा, संख्याधिकारी एनबी बचखेती, युवा कल्याण अधिकारी बीएस रावत, लोनिवि ईई बीसी पंत, उप क्रीड़ा धिकारी जीएस मेहता, तहसीलदार गोविंद प्रसाद आदि उपस्थित थे।