टनकपुर (चंपावत)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अदालत ने मारपीट के एक मामले में तीन आरोपियों को एक-एक साल के कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मीना बाजार बनबसा निवासी मनोज अग्रवाल ने 16 अप्रैल 2015 को बनबसा निवासी जितेंद्र वर्मा, शेखर वर्मा एवं गुड्डू के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए न्यायालय में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को मारपीट का दोषी मानते हुए सजा सुना दी।