चंपावत। फर्जी दस्तावेजों से डंपर चलाने के मामले के आठवें आरोपी बसंत कुमार की जमानत अर्जी जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को मंजूर कर ली है। इस मामले में अब भी एक आरोपी चेतराम का मामला निस्तारित होना बाकी है। सात आरोपियों को (मोहित गड़कोटी, कुलदीप पाटनी, भुवन महरा, राजेंद्र सिंह, कुंदन सिंह, सूर्य प्रकाश गड़कोटी और राजेंद्र कुमार गौतम) पहले ही जमानत मिल चुकी है।
टनकपुर शारदा नदी में मार्च में हरियाणा और अन्य स्थानों से लाए गए 14 डंपर पकड़े गए थे। टनकपुर के एसडीएम और सीओ की संयुक्त जांच में फर्जी दस्तावेजों के सहारे वाहन संचालन की पुष्टि हो गई थी। इसके आधार पर 12 मई को एआरटीओ रश्मि भट्ट ने टनकपुर कोतवाली में 9 वाहन स्वामियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज हुआ था।