चंपावत। नंदा गौरा योजना में 2018-19 में छूटी बालिकाओं को आवेदन करने के लिए एक मौका मिल रहा है। बालिकाएं अपना आवेदन 31 जुलाई तक परियोजना कार्यालय में जमा कर सकती हैं।
नंदा गौरा योजना का लाभ अब 10 और 12 वीं कक्षाओं की छात्राओं को भी मिलेगा। पहले प्राइवेट पढ़ने वाली छात्राओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अनाथ और बालिका होम्स में निवास करने वाली छात्राओं को शिक्षा प्रोत्साहन लेने के लिए स्थायी निवास, आय प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।
छात्राओं को जिलाधिकारी से दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य हो जाएगा। नंदा गौरा योजना में आवेदन जमा करने के लिए अवधि बालिकाओं के जन्म से तीन महीने को बढ़ाकर पांच महीने कर दी है। अब बालिकाओं के माता पिता पांच महीने के अंदर परियोजना कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
वर्ष 2018-19 में नंदा गौरा योजना में आवेदन करने से छूट गईं बालिकाएं 31 जुलाई तक अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। नंदा गौरा योजना में अब 10 और 12वी में प्राईवेट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
पीएस बृजवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, चंपावत।