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डंपर फर्जीवाड़े के एक आरोपी को जमानत मिली

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चंपावत। फर्जी दस्तावेजों से डंपर चलाने के मामले में जेल में बंद एक आरोपी मोहित गड़कोटी की जमानत अर्जी जिला अदालत ने बुधवार को मंजूर कर ली है। इस मामले में चार आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। वहीं चार अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं।
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टनकपुर की शारदा नदी में हरियाणा और अन्य स्थानों से लाए गए 14 डंपर पकड़े गए थे। कुछ लोगों ने इन डंपरों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। टनकपुर के एसडीएम और सीओ की संयुक्त जांच में फर्जी दस्तावेजों के सहारे वाहन संचालन की पुष्टि हो गई थी। इसके आधार पर 12 मई को एआरटीओ रश्मि भट्ट ने टनकपुर कोतवाली में 9 वाहन स्वामियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कराया था। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे।

पिछले माह पांच आरोपियों (कुलदीप पाटनी, भुवन महरा, राजेंद्र सिंह, कुंदन सिंह और मोहित गड़कोटी) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट में खारिज हो गई थी। आरोपी मोहित गड़कोटी की ओर से जिला जज की कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। बुधवार को जिला अदालत ने मोहित गड़कोटी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। वहीं चार आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं।
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अवैध खनन में पकड़े गए डंपर स्वामियों पर 35-35 हजार जुर्माना
चंपावत। अवैध रूप से खनन के आरोप में पकड़े गए 13 डंपर संचालकों पर एसडीएम ने 35-35 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। एसपी धीरेंद्र गुंज्याल पिछले दिनों टनकपुर से चंपावत की ओर लौट रहे थे। बेलखेत में चल्थी नदी में उन्हें 13 वाहन अवैध रूप से खनन में संलिप्त मिले थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने 13 डंपरों को कब्जे में लेकर मौके पर ही खड़ा कर दिया था।

मौके पर खड़े आठ डंपर और एक शक्तिमान फरार हो गया था। सोमवार को पुलिस ने फरार चल रहे सभी नौ वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया था। साथ ही पुलिस ने इसकी रिपोर्ट एसडीएम को भेज दी थी। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने हर डंपर स्वामी पर 35-35 हजार रुपया जुर्माना लगाया है।
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