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मारपीट के आरोपियों को छह माह कारावास की सजा

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टनकपुर (चंपावत)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अदालत ने बनबसा क्षेत्र में हुई मारपीट के एक मामले में छह आरोपियों को दोषी मानते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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दो पक्षों में मारपीट की यह घटना 26 सितंबर 2017 को नईबस्ती मीना बाजार में हुई थी। बनबसा निवासी महेश पुत्र चंदर ने इसकी रिपोर्ट बनबसा थाने में दर्ज कराई थी। इसमें नईबस्ती मीना बाजार बनबसा निवासी ओमपाल, धर्मवीर, रोहन लाल, सचिव वाल्मीकि, सनी, धरमपाल पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में वादी महेश ने कहा था कि सफाई करते वक्त आरोपियों ने सफाई कर रही उसकी पत्नी व अन्य महिला कर्मियों को काम करने से रोका इस पर वादी मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी। इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। मामले में सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ममता पंत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य देखने के बाद आरोपियों को दोषी माना। सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 323 के तहत छह-छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। वादी पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त पंत ने की।
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