कर्णप्रयाग। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित महेश की अदालत ने आरोपी सूरज कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और विवेचना प्रचलित होने के आधार पर जमानत याचिका निरस्त कर दी।
मामला छह सितंबर का है। कर्णप्रयाग विकासखंड के सेनू गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। महिला का शव पंखे पर चुन्नी के सहारे लटका मिला था। सात सितंबर को मृतका के पिता ने कोतवाली में पति, जेठ, ससुर और सास पर हत्या किए जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली में हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। 23 सितंबर को पुलिस ने मृतका के पति सूरज कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता और विवेचना प्रचलित होने के आधार पर जमानत याचिका निरस्त कर दी। संवाद