गोपेश्वर। बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति व बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रभारी जिलाधिकारी अभिनव शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में अनुपस्थित रहने पर प्रभारी जिलाधिकारी ने जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
प्रभारी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति और बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। साथ ही ऑपरेशन मुक्ति के तहत रेस्क्यू किए बच्चों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट देने, हर ब्लॉक में युवतियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि जिले में बाल विवाह के दो मामले आए थे। एक में आरोपियों को सजा मिल चुकी है, दूसरा कोर्ट में चल रहा है। पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबल युद्धवीर सिंह ने बताया कि बाल अधिकार संरक्षण के तहत जिले में 24 बच्चों को चिह्नित किया गया, सभी का दाखिला विद्यालय में कराया गया है। इस दौरान महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अधिकारी संदीप कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह, शोभा खत्री आदि मौजूद रहे। संवाद