जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए छह वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला जून माह वर्ष 2012 का है।
राजस्व पुलिस को दी गई तहरीर में मृतका कलावती के भाई बलवंत राम ने अपने जीजा भेंटी गांव निवासी विक्रम राम पर उसकी बहन को जान से मारने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम अपनी पत्नी कलावती के साथ मारपीट और उसका उत्पीड़न करता था।
इसका विरोध करने पर 31 जून 2012 को उसने कलावती को पहाड़ी से धक्का दे दिया। इस घटना में कलावती की रीढ़ की हड्डी टूट गई।
लंबे उपचार के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका और 28 नवंबर 2012 को उसकी मौत हो गई थी। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा ने आरोपी को दोषी पाते हुए छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने की।ं