गोपेश्वर। जिला अस्पताल गोपेश्वर के लैब टेक्नीशियन की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने खारिज कर दी है। हत्या के आरोपी राहुल कुमार ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।
बीते 24 अक्तूबर की रात को लैब टेक्नीशियन नवीन सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और उसे जिला सेवायोजन कार्यालय के पास गंभीर घायल हालत में फेंक दिया था।हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में उपचार के दौरान नवीन की मौत हो गई थी। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने राहुल कुमार सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। राहुल ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद