गोपेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुराचार कर बच्चे के जन्म के बाद नाबालिग की हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी मौजूदा समय में जिला कारागार पुरसाड़ी में कैद है।
मार्च 2019 में जिले के एक गांव के व्यक्ति ने पटवारी चौकी में तहरीर दी थी कि पड़ोस के गांव के युवक ने उसकी नाबालिग बेटी से दुराचार किया। बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो युवक दोनों को अपने घर ले गया। सात माह बाद 21 मई 2020 को उसकी बेटी घर से गायब हो गई और 25 मई को उसका शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी। 30 मई को मृतका के पिता की तहरीर पर राजेंद्र सिंह उर्फ राजन के विरुद्ध हत्या और पोक्सो में मुकदमा दर्ज किया था। रेगुलर पुलिस ने राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। राज्य की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अधिकारी (पोक्सो) मोहन पंत ने की। ब्यूरो