गैरसैंण-पज्याणा मार्ग के डामरीकरण के दौरान अवैध खनन के मामले में जिला प्रशासन ने ठेकेदार पर 2 लाख 23 हजार और ट्रैक्टर चालक पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। डामरीकरण के लिए मिट्टी का खनन किया जा रहा था।
नायब तहसीलदार राकेश पल्लव ने बताया कि गैरसैंण-पज्याणा सड़क पर डामरीकरण किया जा रहा था। लोगों ने डामरीकरण में घटिया निर्माण सामग्री लगाने, सामग्री के लिए अवैध खनन करने और घटिया सामान के उपयोग की शिकायत प्रशासन से की थी। इस पर तहसील प्रशासन गैरसैंण ने सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया निरीक्षण के दौरान जगह-जगह डामर उखड़ा मिला। सड़क पर ठेकेदार की ओर से डामर बिछाने वाली सामग्री में मिट्टी मिलाई जा रही थी जो अवैध खनन करके लाई गई थी। 15 जुलाई को अवैध खनन करने पर ठेकेदार और ट्रैक्टर का चालान कर ट्रैक्टर सीज किया था और चालान रिपोर्ट डीएम को भेजी गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए डीएम कार्यालय से दादरी (गौतमबुद्धनगर) निवासी ठेकेदार आरके गुप्ता पर 2 लाख 23 हजार और ट्रैक्टर स्वामी प्रगट सिंह निवासी-जरकटा, थाना-सुल्तानपुर (ऊधमसिंहनगर) पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।