फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पालिका व तहसील कर्मियों ने लोक लुभावने होर्डिंगों को हटाया

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
गढ़वाल। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन हरकत में आ गया है। सोमवार को जहां जिला और नगर प्रशासन ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया, वहीं कई शहरों में प्रचार होर्डिंग और पोस्टरों को हटाने का अभियान भी शुरू हो गया। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से सरकार की उपलब्धियों और राजनीतिक दलों के होर्डिंग, बैनर हटा दिए गए।
नई टिहरी। यहां नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सजवाण के नेतृत्व में पालिका की टीम ने नगर के डाइजर, मुख्य बाजार, बौराड़ी, पोस्ट आफिस, मोलधार, ढुंगीधार, भागीरथीपुरम, कोटी कालोनी आदि स्थानों पर लगे शुभकामना संदेश के पोस्टर, सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग, बैनर आदि प्रचार सामग्री हटाई। इसके साथ ही नगर पालिका चंबा के कर्मियों ने भी शहर के कई स्थानों से प्रचार सामग्री को हटाया।
विज्ञापन

देवप्रयाग। आदर्श आचार संहिता का पालन किए जाने के लिए एसडीएम अनुराधा पाल ने नगर पालिका व आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के पोस्टर व बैनर हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एसडीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति और राजनीतिक पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बैठक के बाद तहसील, पुलिस व पालिका प्रशासन की ओर से बैनर व पोस्टर हटाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है।
उत्तरकाशी। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आशीष चौहान ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के मद्देनजर जिले में किसी भी नए कार्य की स्वीकृति एवं टेंडर आदि नहीं किए जाएंगे। हालांकि पूर्व में स्वीकृत कार्यों को जारी रखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने 48 घंटों के भीतर सभी सरकारी व सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि प्रचार सामग्री हटाने के आदेश दिए। साथ ही फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों को नियमित छापेमारी अभियान चलाने के साथ ही वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराने के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी पंकज भट्ट, नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता प्रशांत आर्या, नोडल अधिकारी कार्मिक संजय सिंह, नोडल अधिकारी ईवीएम आरएस रावत आदि मौजूद रहे।
पौड़ी/श्रीनगर। यहां जिला आपदा परिचालन सभागार में नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि आचार संहिता के पालन में किसी भी स्तर पर चूक नहीं होनी चाहिए। सरकारी भवनों, परिसरों, परिसंपत्तियों, बस स्टेशनों, नगर निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर व बैनर तत्काल हटाए जाएं। सोशल मीडिया पर धार्मिक, राजनीतिक, भाषाई अभद्रता, उन्माद फैलाने वालों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतदान कार्मिक अधिकारी दीप्ति सिंह ने कहा कि निर्वाचन में तैनात अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करना है। श्रीनगर में तहसीलदार सुनील राज व पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में दो टीमें गठित की गईं। तहसीलदार ने बताया कि पहले दिन शहर के मुख्य मार्गों पर लगे पोस्टर बैनर हटा दिए गए हैं। जहां दीवारों पर राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार किया है, वहां पेंट किया जाएगा।
गोपेश्वर/रुद्रप्रयाग। चमोली जिले में गोपेश्वर नगर से लेकर चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, गौचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग क्षेत्र में बदरीनाथ हाईवे के किनारे जगह-जगह सरकार की योजनाओं के साथ ही लोक लुभावने होर्डिंग लगी हुई हैं। नगर पालिका व तहसील कर्मचारियों ने होर्डिंगों को हटाना शुरू कर दिया है। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार और नए बस स्टेशन पर सरकारी संपत्तियों पर लगाए गए होर्डिंग और अन्य प्रचार सामग्री हटा दी गई है। अधिशासी अधिकारी संजय सिंह रावत ने बताया कि अन्य हिस्सों से भी प्रचार सामग्री को हटाया जाएगा।
विज्ञापन


राजनीतिक दलों के लिए है न्यू सुविधा एप
उत्तरकाशी। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए न्यू सुविधा एप तैयार किया गया है, जिसकी मदद से सभी दल चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोमवार को यहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आशीष चौहान ने सभी दलों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने और निष्पक्ष व निर्विघ्न तरीके से चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन को सहयोग देने की अपील की। जिला सभागार में हुई बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों को जनसभा, रैली आदि का आयोजन करने से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही चुनावी आयोजनों का समय, स्थान आदि की भी जानकारी देनी होगी। पार्टियों को सरकारी व सार्वजनिक भवनों एवं स्थानों पर पोस्टर, बैनर नहीं लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि निजी भवन में प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व भवन स्वामी की अनुमति लेना जरूरी है। ब्यूरो
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें