उत्तराखंड पर्यटन व्यावसायिक पंजीकरण नियमावली के तहत जिला पर्यटन केंद्र में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने पंजीकरण कराना शुरू कर दिया है। अब तक बागेश्वर में 24 होटल स्वामियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
मालूम हो कि अब तक केवल सराय एक्ट के तहत होटलों का ही पंजीकरण होता था। इस बार उत्तराखंड में पर्यटन व्यावसायिक पंजीकरण नियमावली बन गई है। इसके तहत अब केवल होटल ही नहीं बल्कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हर व्यावसायिक संस्थान का पंजीकरण करना जरूरी होगा। इसमें होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, टूर आपरेटर, मनोरंजन सेंटर सहित साहसिक पर्यटन केंद्र संचालित करने वाले हर व्यक्ति को पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से एक हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह पंजीकरण दो साल के लिए वैध होगा। इसके बाद पंजीकरण को रिन्यू किया जाएगा। बागेश्वर में अब तक दो दर्जन होटल स्वामी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। जिला साहसिक पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को सूचित किया गया है। पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। उन्होंने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी केंद्रों के संचालकों से पंजीकरण कराने को कहा है।