बागेश्वर। जिला मजिस्ट्रेट रंजना राजगुरु ने अवगत कराया के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राम मंदिर भूमि प्रकरण में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की गई है।
इसके तहत कोई भी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जनसभा/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा। वर्ग समुदाय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य नहीं देगा और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी प्रकार के छपे पोस्टर, पर्चा, दीवार लेखन में प्रदर्शित नहीं करेगा। कोई भी अस्त्र, शस्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक सामग्री, डंडा, भाला, तेजाब, सोडा बोतल आदि लेकर नहीं जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी। ब्यूरो
मिठाई बांटकर अयोध्या मामले में जताई खुशी
बागेश्वर। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया। लोगों ने कई जगह मिठाई बांटकर खुशी मनाई। लोगों ने कहा कि इससे वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो चुकी है। इनमें व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश सोनी, विजय परिहार, रोहित पंत, सुंदर गिरि, भोपाल सिंह धपोला आदि थे। ब्यूरो
कपकोट में फ्लैगमार्च
कपकोट/बागेश्वर। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। इसके बावजूद किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सीओ संगीता के नेतृत्व में पुुलिस ने कपकोट, भराड़ी बाजार में फ्लैगमार्च निकाला। इसके माध्यम से लोगों को भयमुक्त होकर शांतिपूूर्वक रहने का संदेश दिया गया। ब्यूरो