बागेश्वर। कपकोट नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वालों को अब भवन कर चुकाना होगा। शासन से जारी निर्देश के बाद नगर पंचायत की ओर से भवनों के सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में सरकारी कार्यालयों का सर्वे किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद आवासीय भवन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का सर्वे कर शुल्क निर्धारण किया जाएगा।
नगर निकाय में शामिल होने वाले क्षेत्रों को 10 साल तक भवन कर से मुक्त रखा जाता है। कपकोट नगर पंचायत का गठन 2012 में हुआ था। पिछले वर्ष नगर पंचायत को 10 साल पूरे हो चुके हैं जिसे देखते हुए नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले आवासीय, गैर आवासीय, किराये के भवन, व्यावसायिक भवनों पर कर निर्धारण की कवायद शुरू हो गई है।
ईओ नवीन कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को लोनिवि, ऊर्जा निगम, सिंचाई विभाग आदि का सर्वे किया गया। ईओ ने बताया कि कर निर्धारण के लिए भवनों की नपाई की जा रही है। नगर पंचायत क्षेत्र में 1332 आवासीय, 550 व्यापारिक और 16 सरकारी कार्यालय पंजीकृत हैं। सर्वे के दौरान जिन भवनों का पंजीकरण नहीं है उन्हेंं पंजीकृत भी कराया जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद निर्धारित दर के अनुसार भवन कर निर्धारित किया जाएगा। इस दौरान लेखा लिपिक सनी शर्मा, लिपिक कविंद्र मेहता, अनल ऐठानी, बृजेश आदि मौजूद रहे।