फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर करावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने छह दिन तक बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 मार्च 2019 को एक व्यक्ति ने बैजनाथ थाने में उसकी नाबालिग बेटी के छह मार्च से लापता होने की तहरीर दी थी। 12 मार्च को पुलिस ने पीड़िता को कौसानी के एक होटल के पास बरामद किया।
पूछताछ में पता चला कि छह मार्च को देर से घर पहुंचने पर मां ने नाबालिग को डांटा तो वह गरुड़ बाजार चली गई। वहां उसे भोजीपुरा के समसपुर निवासी मो. सलीम उर्फ सलमान मिला। सलीम उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 12 मार्च को वह किसी तरह अभियुक्त के चंगुल से छूटी। इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। पूछताछ में उसने आपबीती सुनाई।
विज्ञापन

सलीम के खिलाफ विशेष सत्र न्यायालय में धारा 365, 367 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो केएस कार्की और जिला शासकीय अधिवक्ता आबिद हसन ने पैरवी की। कुल आठ गवाह पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सलीम को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें