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आरटीआई कानून की बारीकियां जानीं

Tue, 18 Sep 2018 10:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
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बागेश्वर में सूचना का अधिकार अधिनियम की कार्यशाला में मौजूद अधिकारी। - फोटो : अमर उजाला
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सूचना का अधिकार अधिनियम की दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हो गई है। कार्यशाला के पहले दिन विभिन्न सरकारी विभागों के लोक सूचना अधिकारियों को अधिनियम की बारीकियां बताई गई। 
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मंगलवार को डीएम रंजना राजगुरु ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने की मंशा से यह अधिनियम लागू किया गया है। जनता के प्रति जवाबदेही के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानून हैं। उन्होंने सभी लोक सूचना अधिकारियों और संबंधित पटल सहायकों को कानून की पूरी जानकारी पर जोर दिया। कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमों, लोक सूचना अधिकारी के कार्य और दायित्व, राज्य सूचना आयोग की भूमिका, अपील प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। संचालन जन शिक्षण केंद्र के निदेशक डॉ. जितेंद्र तिवारी ने किया। इस दौरान एडीएम राहुल गोयल, डीआईओ डॉ. तनु मित्तल, बीडीओ कपकोट जीजी गोस्वामी, तहसीलदार कांडा मैनपाल सिंह, महाप्रबंधक उद्योग बीसी पाठक, मुख्य कृषि अधिकारी बीपी मौर्या, डीएचओ तेजपाल सिंह समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 
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