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चालान भुगतने को मात्र तीन दिन की मोहलत

Thu, 25 Jun 2015 12:19 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला ब्यूरो/बागेश्वर
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पुलिस ने नगर में यातायात की समस्या और आम लोगों की शिकायतों को देखते हुए अवैध पार्किंग के खिलाफ इस बार खास अभियान शुरू किया है। अब चस्पा चालान का जुर्माना भुगतने के लिए मात्र तीन दिनों की मोहलत मिल रही है। इसके बाद वाहन का विवरण न्यायालय में भेजा जा रहा है।
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पहले चस्पा चालान के बाद संबंधित वाहन स्वामी कभी भी कोतवाली जाकर भुुगतान कर देता था, और चालान की कार्रवाई खत्म हो जाती थी, लेकिन पुलिस ने अब सख्त रवैया अपनाया है। कोतवाल हरक सिंह फिरमाल ने बताया कि नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों पर चालान चस्पा किया जा रहा है।

इसके बाद तीन दिनों तक चालान कोतवाली में रहता है। इस बीच संबंधित वाहन स्वामी वहां एक सौ रुपए का जुर्माना जमा करके कार्रवाई से बच सकता है। तीन दिनों तक भुगतान न करने वालों के वाहन का नंबर चौथे दिन आरटीओ कार्यालय भेजकर वाहन का पूरा विवरण मंगाया जा रहा है।
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 इसके बाद यह विवरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज जा रहा है। अब जो लोग तीन दिनों के भीतर कोतवाली आकर जुर्माना जमा नहीं करेंगे, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोतवाल ने बताया कि इस बीच अनियंत्रित पार्किंग को लेकर विशेष चालान अभियान शुरू किया गया है।

 मंगलवार को 24 चालान किए गए थे। इनमें से सात लोगों ने दूसरे दिन जुर्माना जमा किया। जो लोग निर्धारित समय में कोतवाली नहीं पहुंचेेंगे। उनके वाहनों का नंबर न्यायालय में भेजा जाएगा। चालान करने का सिलसिला अभी जारी है।
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