बागेश्वर। ग्राम्या कपकोट यूनिट के अध्यक्षों और सचिवों को बुधवार को दूसरे दिन भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के तहत ट्रेनिंग दी गई। यहां ग्राम्या सभागार में जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर के निदेशक डॉ. जितेंद्र तिवारी ने कहा कि इस अधिनियम के जरिए लाभार्थी निर्धारित अवधि में हर जानकारी ले सकता है।
सारे रिकॉर्ड रोजाना दुरुस्त होने पर लाभार्थी को निर्धारित समय के भीतर सूचना मिल सकती है। समय पर सूचना न देने पर संबंधित संस्थाध्यक्ष को जुर्माना भी देना पड़ता है। हालांकि पारदर्शी नीति होने पर कभी दिक्कत नहीं आती।
उन्होंने कहा कि यह अधिनियम भ्रष्टाचार रोकने में मददगार साबित हो रहा है। संस्थान के नरेंद्र खेतवाल ने प्रशिक्षणार्थियों को कई जानकारियां दी। वहां प्रशिक्षण प्रभारी लक्ष्मण नेगी, यूनिट प्रभारी मुरलीधर सुयाल, हर्ष सिंह, राजेंद्र सिंह, हयात सिंह, सुरेंद्र सिंह, कुंदन, गोविंद, बलवंत, कलावती, अनीता, जानकी, बसंती, मानमती देवी आदि थे।