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धोखाधड़ी का आरोपी उदयपुर से गिरफ्तार

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उदयपुर में गिरफ्तार धोखादड़ी का आरोपी राज कुमार शर्मा। - फोटो : BAGESHWAR
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बागेश्वर। कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को उदयपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। करीब 20.51 लाख रुपये हड़पने की रिपोर्ट सात माह पहले दर्ज हुई थी।
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मोहल्ला बिलौना निवासी ख्याली दत्त पांडे की पुत्री तुलसी पांडे ने इसी साल 19 फरवरी को पुलिस को तहरीर दी। बताया कि यहां माल रोड पर अर्थलैंड डेवलपर्स लिमिटेड अर्थक्रेडिट सोसायटी और आरगेंट कोऑपरेशन प्रोड्यूशर कंपनी ने अपनी शाखा खोली थी। इसका शाखा प्रबंधक दीपक लोहिया था। इस सोसायटी ने उनके समेत कई लोगों से 20.51 लाख से अधिक रुपये जमा करवाए।
तय समय पर इन्हें ब्याज समेत लौटाया जाना था लेकिन कई लोगों के लाखों रुपये हड़प लिये गये। पुलिस ने इसी आधार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पाया गया कि यह सोसायटी राजस्थान में भी लोगों के रुपये हड़प चुकी है। कोतवाल टीआर वर्मा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम का गठन किया। यह टीम चार दिन पहले जिला उदयपुर राजस्थान गई। मोबाइल फोन की लोकेशन के मुताबिक वहां के कस्बा शालीभट्ट बेडाला निवासी राजकुमार शर्मा को 17 सितंबर को उदयपुर के ही विद्यानगर सेक्टर चार हिरणमगरी से गिरफ्तार किया गया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया गया। न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। टीम में एसएसआई मोहन चंद्र पडलिया, कांस्टेबल संजय सिंह, कविता भंडारी, आनंद सिंह आदि थे।
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फाइनेंस कंपनी में भी काम करने का रहा अनुभव
बागेश्वर। आरोपी राजकुमार की उम्र करीब 60 साल है। वह बड़ी फाइनेंस कंपनी में भी काम करने का अनुभवी रहा है। उनका कहना है कि यह कंपनी 2011 में बनी थी। तब वह इसमें निदेशक थे। तब वह पुरानी कंपनी भी नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन बाद में निदेशकों ने कहा कि एक ही कंपनी में रहना होगा। इसलिए करीब तीन महीने बाद ही त्यागपत्र दे दिया था लेकिन बैंक में खाता खोलते समय उनकी फोटो लगी थी। मोबाइल फोन भी दर्ज था। इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई जबकि असली संचालकों ने अपने मोबाइल नंबर बंद कर बदल भी दिये।
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